दल-बदल कानून के तहत अयोग्य मिले तो मंत्री नहीं बन सकते विधायक: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा, अगर विधानसभा का कोई सदस्य दल-बदल कानून के तहत अयोग्य पाया गया तो उसे विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल तक मंत्री नहीं बनाया जा सकता है।
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3aeap5h
via IFTTT
from Latest And Breaking Hindi News Headlines, News In Hindi | अमर उजाला हिंदी न्यूज़ | - Amar Ujala https://ift.tt/3aeap5h
via IFTTT
Comments
Post a Comment