जनता की गाढ़ी कमाई लूटी: अदालत ने दो आरोपियों को सुनाई 27 साल की सजा, 171 करोड़ जुर्माना भी ठोका

केंद्रीय जांच ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक जमाकर्ताओं से 870.1 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी से संबंधित है। अधिकारी ने कहा कि कुल लगाया गया जुर्माना 171.74 करोड़ रुपये है।

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