Maharashtra: मुंबई पुलिस की अपराध शाखा करेगी होर्डिंग हादसे की जांच, 26 मई तक पुलिस हिरासत में आरोपी भिंडे

मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि होर्डिंग हादसे के दायरे को देखते हुए जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। विज्ञापन एजेंसी के मालिक भावेश भिंडे के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

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